Income Tax: आ चुका है नया फीचर, ITR Filing में हुई गलती तो नहीं भरना होगा रिवाइज्ड आईटीआर, गिने-चुने लोगों को है पता
अगर आपसे आईटीआर फाइल करने में कोई गलती हो गई है तो आप इसके तहत अपने आईटीआर को डिस्कार्ड आईटीआर के तहत रद्द कर सकते हैं. हालांकि, ये कैसे होता है, इसका तरीका कुछ ही लोग जानते हैं.
ITR Filing की आखिरी तारीख 31 जुलाई (ITR Filing Last Date) आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. लास्ट डेट से पहले लोग तेजी से अपने आईटीआर फाइल कर रहे हैं. जल्दबाजी में आईटीआर फाइल करने में एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप अक्सर कोई गलती कर बैठते हैं. ऐसे में आपके सामने वित्त वर्ष 2022-23 से पहले सिर्फ एक ही विकल्प था कि आप रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) फाइल करें. लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की तरफ से एक खास सुविधा की शुरुआत की गई, जिसका नाम है डिस्कार्ड आईटीआर (Discard ITR).
क्या होता है डिस्कार्ड आईटीआर?
अगर आपसे आईटीआर फाइल करने में कोई गलती हो गई है तो आप इसके तहत अपने आईटीआर को डिस्कार्ड आईटीआर के तहत रद्द कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका आईटीआर वेरिफाइड ना हो. अगर आपने आईटीआर वेरिफाई कर दिया तो आपके सामने सिर्फ रिवाइज्ड आईटीआर का ही विकल्प बचेगा.
कैसे करें आईटीआर को डिस्कार्ड, जानें प्रोसेस
सबसे पहले आपको आईटीआर की वेबसाइट पर जाकर e-File टैब के अंदर Income Tax Returns के तहत e-Verify Return पर जाना होगा. इसके बाद एक वेबपेज खुलेगा, जहां आपको अनवेरिफाइड आईटीआर दिखेगा. यहां पर आपको दो विकल्प मिलेंगे. पहला होगा e-Verify और दूसरा होगा Discard. आपको डिस्कार्ड पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका आईटीआर रद्द हो जाएगा और आप फिर से नया आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
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कुछ लोगों को e-Verify पेज पर डिस्कार्ड का विकल्प नहीं दिखता है. अगर आपको भी डिस्कार्ड का विकल्प ना दिखे तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं. इसके तहत आपको पहले e-File टैब पर जाना होगा और वहां View Filed Returns पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको e-Verify का विकल्प दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद आप e-Verify पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पर आपको डिस्कार्ड का विकल्प मिल जाएगा.
कब आपको नहीं करना चाहिए डिस्कार्ड आईटीआर का इस्तेमाल?
अगर आपने भी आईटीआर गलत फाइल कर दिया है और उसे डिस्कार्ड करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो उसे अनवेरिफाइड होना जरूरी है. आप आसानी से अपने आईटीआर को डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है तो आईटीआर को डिस्कार्ड ना करें. ऐसे में आयकर विभाग मानेगा कि आपने नया आईटीआर लास्ट डेट के बाद भरा है. बता दें कि आईटीआर वेरिफाई होने के बाद भी यह फाइनल होता है कि आपने आईटीआर भर दिया है. ऐसे में आखिरी तारीख के बाद आईटीआर डिस्कार्ड करने पर आप पर पेनाल्टी लगेगी और आपको बीलेटेड आईटीआर फाइल करना पड़ेगा.
04:31 PM IST